बुधवार सुबह खनन कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी। कोर्ट ने खनन कंपनियों पर 100 फीसदी का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया गया है, जो ओडिशा में बीना अनुमति के चल कर रही थी।
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कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो कंपनियां खनन के लिए आवश्यक सभी शर्तें को पूरा किए बीना ही काम कर रही हैं, उन पर 100 फिसदी का जुर्माना लगाया गया है।