हरियाणा में 12 साल या उससे कम की लड़की से बलात्कार के लिए ‘मौत की सजा’
हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को मंगलवार (28 फरवरी) को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया. मंत्रिमंडल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के दौरान किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 376 डी (एक या उससे ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 12 साल तक की लड़की के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सजा होगी या सश्रम कारावास होगा जो 14 साल से कम का नहीं होगा और उम्रकैद में बदल सकता है.
महिला के साथ सामूहिक बलात्कार
वहीं दूसरी ओर पलवल के बहीन थाना क्षेत्र में एक महिला का अपहरण कर उसके साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. महिला थाना प्रभारी कमला देवी के अनुसार एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि गत 15 फरवरी को वह अपने घर से गांव मलाई किसी निजी कार्य से गई थी. जब वह भीमसिका से अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में कार से आए रासीद और उसके दो अन्य साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और कथित रूप से बलात्कार किया. थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद सहित दो अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.