राष्ट्रीय
हाईकोर्ट से दो दिन की अंतरिम जमानत के बाद छूटे सलमान
मुंबई : फिल्म अभिनेता सलमान खान को बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को दो दिन की अंतरिम जमानत देते हुए उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई का आदेश दिया। जमानत मिलने के बाद सलमान खान अपने घर के लिए रवाना हो गए। सलमान खान को आज अपराह्न सत्र अदालत ने वर्ष 2002 में हिट एंड रन मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सत्र अदालत के आदेश के बाद सलमान खान के वकील ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सलमान को दो दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है और अब इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।