हड़ताली कर्मचारी शनिवार से काम पर वापस लौटें : अदालत
लखनऊ (दस्तक ब्यूरो)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में 11 दिन से करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जारी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हड़ताली राज्य कर्मचारियों को शनिवार से काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने यह आदेश हड़ताली कर्मचारियों और राज्य सरकार -दोनों का पक्ष सुनने के बाद दिए। हड़ताल से आम जनता को हो रही परेशानी और राजस्व के नुकसान को लेकर स्थानीय निवासी एस़ डी़ तिवारी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील मोती लाल यादव ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय ने हड़ताली कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे हड़ताल समाप्त कर शनिवार से काम लौटें और अपनी मांगें राज्य सरकार की तरफ से गठित तीन सदस्यीय कमेटी के सामने रखें। यादव ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को सुलझाने के लिए कमेटी द्वारा किए जाने वाले उपायों की निगरानी अदालत करेगी। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। इसके साथ ही अदालत ने भी कहा कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लेने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया गया एस्मा हटा लिया जाएगा। गौरतलब है कि वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी विगत 12 नवंबर से हड़ताल पर थे। हड़ताल को समाप्त करने के मकसद से सरकार की तरफ से बुलाई गई तीन बार की वार्ता बेनतीजा रही थी। सरकार की तरफ से हड़तालियों पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को एस्मा भी लगाया गया लेकिन इससे कर्मचारी पीछे नहीं हटे। अब अदालत के आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों की संगठन की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक संगठन की तरफ से हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया जाएगा।