दिल्लीपर्यटनराष्ट्रीय

केंद्रीय कर्मचारियों को मिला नायब तौफ़ा, चपरासी से लेकर अधिकारी तक करेंगे विदेश यात्रा

नई दिल्ली: देश की आजादी के 71 साल बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को विदेश भ्रमण का अवसर मिलने जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ये कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी के जरिए केवल अपने देश में ही घूम-फिर सकते हैं। इसमें खास बात है कि एलटीसी के नए नियम जो कि अगले दो-तीन माह में लागू हो जाएंगे। नियम के अंतर्गत किसी भी विभाग में चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी विदेश भ्रमण के योग्य होंगे।

इसे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंतत्री कार्यालय से औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। केवल इस पर मुहर लगना बाकि है। एक वरिष्ठ अधिकारि ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है। गृह पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे संबंधित विभागों से टिप्पणी मांगी है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच मध्य एशियाई देशों का नाम बताया हैं, जैसे कजाखिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिस्तान और ताजिकिस्तान को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है। जबकि पूर्व मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर दक्षेस देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एलटीसी के तहत राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में गतिशील किराया व्यवस्था के तहत यात्रा की अनुमति होगी। नियमों के कारण सरकारी कर्मचारी जब एलटीसी लेते हैं तो उन्हें यात्रा किराया का पूरा पैसा मिलता है। विभिन्न तबकों से एलटीसी के तहत इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के समय गतिशील किराया की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके बाद डीओपीटी ने यह निर्देश जारी किया।वहीं केंद्रीय कर्मचारी अब एलटीसी के तहत अपनी यात्रा शुरू होने के चार महीने पहले एडवांस ले सकेंगे।लेकिन मौजूदा नियम के तहत एक कर्मचारी के स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी प्रस्तावित एलटीसी यात्रा पर जाने की तारीख से 65 दिन पूर्व एडवांस लेने की अनुमति प्रदान करते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से अग्रिम आरक्षण के लिए बुकिंग समय 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। रेल से यात्रा करने की सूरत में सरकारी कर्मचारियों की एलटीसी एडवांस की समय सीमा 65 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। जबकि एलटीसी के तहत यात्रा अन्य तरीकों जैसे वायुयान, समुद्र या सड़क के जरिए हैं, की सूरत में एलटीसी एडवांस की सीमा 65 दिन ही रहेगी। वहीं यह भी बताया गया कि कर्मचारियों को राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में उपलब्ध कैटरिंग सुविधा के लाभ को आवश्यक रूप से लेना होगा और इसका मूल्य टिकट में शामिल होगा

Related Articles

Back to top button