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केरल के बाढ़ पीड़‍ित लोगो की मदद कर आप भी पा सकते हैं 100% टैक्स छूट

केरल में भारी बारिश के चलते हाल-बेहाल हैं. यहां बारिश लोगों पर कहर बन कर टूटी है. इसके चलते यहां के 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. खबर लिखे जाने तक यहां मरने वालों की संख्या 37 हो चुकी है. हजारों लोग बेघर हो गए हैं.

सेना, नेवी से लेकर एनडीआरएफ की कई टीमें यहां पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं. बेघर हुए इन लोगों की मदद के लिए आप भी आगे आ सकते हैं.

बाढ़ पीड़‍ितों की मदद की खातिर योगदान देकर आप टैक्स छूट भी हासिल कर सकते हैं. खुद केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इसकी जानकारी दी है.

सीएमओ कार्यालय ने एक ट्वीट कर लोगों से बाढ़ पीडितों की मदद की अपील की है. सीएमओ ने अपने ट्वीट में चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड (CMDRF) के अकाउंट नंबर, शाखा और आईएफएससी की जानकारी दी है.

आप इस जानकरी के आधार पर सीएमडीआरएफ में अपना योगदान दे सकते हैं. सीएमओ केरल के मुताबिक इस योगदान पर आपको 100 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत आपको डोनेशन पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत जब भी आप अध‍िकृत गैर-सरकारी संस्थाओं को दान देते हैं, तो उस पर आपको 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है.

बता दें कि भारी बारिश के चलते केरल में हालात बद से बद्तर हो गए हैं. केरल में राहत कार्य तेजी से चल रहा है.

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