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तीन घंटे से ज्यादा खाली रहेगा एटीएम तो बैंक पर पेनल्टी लगा सकेगा रिजर्व बैंक

नई दिल्ली : अक्सर देखने में आता है कि लोग बैंक के एटीएम से कैश निकालने जाते हैं, लेकिन एटीएम खाली मिलता है। एक के बाद एक कई एटीएम में भटकने पर भी पैसा नहीं मिलता। कई बार तो एटीएम में कई-कई दिन नो-कैश के बोर्ड टंगे मिलते हैं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि कोई भी एटीएम तीन घंटे से ज्यादा खाली न रहे। अगर किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाए तो बैंकों को तीन घंटे के भीतर उस एटीएम में नोट भरने होंगे। ऐसा न करने पर बैंकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटीएम में कैश भरने में बैंक कई बार लापरवाही बरतते हैं। हालांकि, बैंकों के उच्चाधिकारियों का कहना है कि फिलहाल एटीएम में कैश का फ्लो सही चल रहा है। पिछले दिनों एटीएम में कैश न होने की जो शिकायतें आई थीं, उसका मुख्य कारण वजह बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश न होना था। फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज का कहना है कि आरबीआई ने बैंकों से एटीएम अपग्रेड करने को कहा है। इससे बैंकों का खर्चा बढ़ा है। एटीएम ऑपरेट की लागत बढऩे से भी बैंकों ने कई एटीएम बंद कर रखे हैं।

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