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राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड

लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न है:-
जसूअ, जिलाधिकारी, शामली, अपर जिलाधिकारी, रामपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बिजनौर, जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर, उपनिबन्धक सदर, रामपुर, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रामपुर, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, रामपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चांदपुर, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नजीबाबाद, बिजनौर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड जलीलपुर चांदपुर, बिजनौर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन शामली, सचिव ग्राम पंचायत कुर्थिया फाजलपुर विकास खण्ड बिलासपुर, रामपुर पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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