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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से मांगा पूरा हिसाब, 200 करोड़ जमा करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली : रियल स्टेट क्षेत्र के बड़े कारोबारी आम्रपाली ग्रुप को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक 200 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए है। बता दें आम्रपाली ग्रुप ने जो अब तक लोन और एडवांस लिया है उसके एवज में कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कंपनी की तरफ से हलफनामा मांगा और पूछा कि वह बताये कि अब तक किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए गए हैं और किस कंपनी के कौन-कौन डायरेक्टर हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। बता दें, आम्रपाली ग्रुप पर हजारों खरीदारों के फ्लैट नहीं देने का आरोप लग रहा है। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में इस ग्रुप के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को अटैच करने का आदेश दिया है। आम्रपाली ग्रुप का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 170 टावर का प्रोजेक्ट हैं जिसमें करीब 46 हजार खरीददारों ने यहां निवेश किया है। आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि अब तक वह इन प्रोजेक्ट्स में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है।

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