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अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने नहीं जमा किया जुर्माना तो मिलेगी यह सजा

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने नहीं जमा किया जुर्माना तो मिलेगी यह सजा

नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर प्रशांत जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें तीन महीने तक जेल हो सकती है, और तीन साल तक उनकी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। एक रुपये का जुर्माना प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक जमा करना है। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत को सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय मांगी थी। जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। 

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क्या है पूरा मामला

22 जून को वरिष्ठ वकील ने अदालत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद 27 जून के ट्वीट में प्रशांत  ने सर्वोच्च न्यायालय के छह साल के कामकाज को लेकर टिप्पणी की थी। इन ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।

अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा था। इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना करना उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि पूर्व सीजेआई को लेकर किए गए ट्वीट के पीछे मेरी एक सोच है, जो बेशक अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है।

 

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