ऑड-ईवन: यूनिफार्म में स्कूली बच्चों वाली कार को मिलेगी नियम से छूट
एजेन्सी/ नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण में कमी लाने के लिए 15 अप्रैल से ऑड-ईवन नियम का दूसरा चरण शुरू होगा। 30 अप्रैल तक इस नियम के तहत ऑड (विषम) संख्या वाली तारीख पर ऑड नंबर (अंतिम नंबर) वाली कार और ईवन (सम) संख्या वाली तारीख को ईवन नंबर वाली कार ही दिल्ली में चलाई जा सकती है। ऐसी कार जिसमें यूनिफार्म में स्कूल के बच्चे होंगे, उसे इस नियम से छूट प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले एक से 15 जनवरी तक प्रयोग के तौर पर दिल्ली में ऑड-ईवन नियम को लागू किया गया था।
पहला चरण समाप्त होने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस नियम की समीक्षा करेगी और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि दूसरे चरण में यह नियम किन शर्तों के साथ दोबारा लागू किया जाएगा।
सीआरआरआई का रिसर्च बताता है कि पहले चरण में लागू किए गए इस फॉर्मूले के दौरान दिल्ली की ट्रैफिक में 35% की कमी आई और एक आदमी का ट्रैवेल टाइम औसतन 15 मिनट तक घट गया। यही नहीं, संस्थान के ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डिवीजन के प्रमुख साइंटिस्ट डॉ. इर्रामपल्ली मधु ने जानकारी दी कि शुरुआती सर्वे के मुताबिक करीब 10-20% लोग इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट हुए और 40% ने कारपूल का इस्तेमाल किया।