फीचर्डस्पोर्ट्स

रियो ओलिंपिक में दावेदारी पर हाईकोर्ट ने कहा- अभ्यास पर ध्यान दें, न कि अदालत में बैठें

sushil-narsingh-650_650x400_81463065989एजेंसी/ नई दिल्ली: रियो ओलिंपिक खेलों में 74 किग्रा वर्ग कुश्ती में दावेदारी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ़ कहा कि वह तब ही इस मामले में दखल देगा, जब कोई चारा नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों पहलवान शानदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि नरसिंह का दावा बनता है और हमें ये कोटा उन्हीं की मेहनत से मिला है। वहीं कोर्ट ने सुशील कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि सुशील भी किसी से कम नहीं हैं और उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।

27 तारीख को इस बारे में सुनवाई होनी है…
इस बीच कोर्ट ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ सुशील से बात करे और अपना जवाब दे। हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय और रेसलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले में 27 तारीख को सुनवाई रखी है और कहा है कि पहलवानों को अभ्यास में पसीना बहाना चाहिए और कोर्ट में बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

सुशील कुमार ने खटकाया है कोर्ट का द्वार…
सुशील कुमार ने इंतज़ार के बाद रियो ओलिंपिक में जगह पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 74 किलोग्राम वर्ग में रियो में सुशील को जगह मिलेगी या फिर पहले से कोटा हासिल कर चुके नरसिंह को, यह फ़ैसला अब कोर्ट करेगा। वहीं नरसिंह यादव ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर रियो का कोटा हासिल किया। सुशील ने फ़िटनेस का हवाला देते हुए उस वक़्त चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया था।

Related Articles

Back to top button