दस्तक टाइम्स/एजेंसी: पानीपत | हरियाणा पंचायतीराज (संशोधन) कानून-2015 को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार 2 बजे अपना पक्ष रखेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 7 व 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता व सह याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सरकार द्वारा 7 सितंबर को पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015 पारित किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें शैक्षणिक योग्यता, सहकारी बैंक का कर्ज चुकाने, शौचालय होने का शपथ पत्र और जघन्य अपराध में चार्जशीट होने पर चुनाव नहीं लड़ पाने की शर्त लागू की गई थी।