अब गोल्ड लोन लेने के लिए बताना होगा आधार नंबर
रायपुर। राजधानी में चोरी के जेवर ठिकाने लगाने वाले शातिर गिरोह पर पाबंदी लगाने अब पुलिस ने नया फरमान जारी कर दिया है। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां बिना आधार कार्ड लिए लोन की राशि जारी नहीं करेंगी।
अलबत्ता जेवर रखने वाले व्यक्ति का बायोडाटा तैयार करने के साथ उसके अंगूठे का निशान भी सुरक्षित रखना होगा। राजधानी में बैंकों में गोल्ड लोन का कारोबार बढ़ने के बाद सुरक्षा के लिहाज से नई व्यवस्था लागू हुई है। अगर किसी जगह लापरवाही उजागर हुई तो पुलिस रिजर्व बैंक के सुरक्षा नियमों के मुताबिक सख्ती बरतेगी।
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एएसपी विजय अग्रवाल ने गुरुवार को गोल्ड लोन के व्यवसाय से जुड़े सभी बैंकों व गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को नए नियम के तहत कारोबार निर्देशित करने की जानकारी दी।
एएसपी ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के पास जेवर रखने वालों के सारे बायोडाटा रखने के साथ उनके फिंगर प्रिंट या फिर फोटो सुरक्षित रखने नियम तय किए। एएसपी ने बताया कि शहर में सूने मकानों में हो रही चोरी के बाद अक्सर चोर गिरोह गोल्ड लोन की सेवाएं ले रहे हैं।
बिना कागजी दस्तावेज के गोल्ड लोन बांटे जाने से चोरी का स्टॉक खपाने की कवायद बढ़ी है, लिहाजा इसे रोकने पुलिस सख्त नियम बना रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों का बारीकी से अध्ययन कर आगे और भी सख्ती बरती जाएगी।
दरअसल पहले तक गोल्ड लोन का कारोबार कुछ एक कंपनियां करती थीं, लेकिन अब प्राइवेट बैंकों में भी स्कीमें देकर जेवर गिरवी रखने का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए भी सुरक्षा नियम बनाए जा रहे हैं।
शहर में 10 लाख के ऊपर कारोबार
पहले तक कुछ एक कंपनियां ही गोल्ड लोन देने का व्यवसाय करती थी। अब बैंकों में सुविधाएं देने के बाद गोल्ड लोन का कारोबार काफी बढ़ा है। अनुमान है पहले तक में प्रत्येक दिन 10 लाख तक का कारोबार होता था अब बैंकों के शामिल होने के बाद रकम में और बढ़ोतरी हुई है।
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बैंकों ने भी निकाली तरकीब
संदिग्ध कारोबार करने वालों का हिसाब रखने बैंकों ने भी नई तरकीब निकाली है। दरअसल गिरवी रखे जाने वाले जेवर के कुल एमाउंट की कुछ राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डाली जा रही है, ताकि आधार कार्ड के साथ बैंक खातों की जानकारी कंपनी के पास सुरक्षित हो सके। इससे अपराध होने पर इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी।
बैंकों में अब यह व्यवस्था जरूरी
– एंट्री व एक्जीट पॉइंटों में खुफिया कैमरे अनिवार्य।
– अलॉर्म बजने के साथ मिनटों में पॉइंट संबंधित थाने को देने की व्यवस्था।
– कारोबार के हिसाब से संस्थानों में सुरक्षा गार्डों की संख्या दो या इससे अधिक हो।
लापरवाही पर आरबीआई को पत्र
– बैंकों को आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अगर इसके बाद भी सुरक्षा नियमों से लापरवाही बरती गई, आरबीआई को पत्र लिखा जाएगा। अब तक केवल स्थानीय स्तर पर केवल नोटिस देकर हिदायत दी गई है।