व्यापार

अब विज्ञापनों में नहीं होगा ‘फ्रेश’ और ‘नेचरल’ शब्दों का प्रयोग

-केंद्र सरकार जल्द बदलने जा रही है नियम

नई दिल्ली : आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पर आने वाले खाने की चीजों के विज्ञापनों में उनके फ्रेश और नेचरल होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद इन विज्ञापनों में फ्रेश, नेचरल और ओरिजनल शब्दों के लिए शर्तें होंगी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय खाद्य वस्तुओं के विज्ञापन नियमों में व्यापक बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद फ्रेश, नेचरल, ट्रेडिशनल, ओरिजिनल जैसे शब्दों के विज्ञापनों में इस्तेमाल पर रोक लगेगी। खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम के संशोधित प्रारूप के अनुसार, फ्रेश शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के लिए हो सकेगा, जिनका प्रसंस्करण नहीं किया गया है। अब धुली, छिली, ठंडी की गई, कांट-छांट की गईं और अन्य तरीके से प्रोसेस कर खाने लायक बनाई गईं किंतु उसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, ऐसी वस्तुओं के लिए ही फ्रेश शब्द उपयोग किया जा सकेगा।

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