ज्ञान भंडार
अमृतसर बस हादसा: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
अमृतसर के अटारी में गत 21 सितंबर को एक स्कूली बस के नाले में गिरने से हुई सात बच्चों की मौत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मोहाली निवासी एक व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से आठ नवंबर तक जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि हादसे में स्कूली बच्चों की मौत के अलावा कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हादसे का मुख्य कारण नाले के पुल पर कोई रेलिंग न होना था। मोहाली निवासी रामकुमार की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में पंजाब में रेलिंग रहित पुलों व पुलियों के कारण हुए कई हादसों का जिक्त्रस् किया गया है। पत्र में कहा गया कि पंजाब में कई और पुल ऐसे हैं, जहां सुरक्षा के लिए रेलिंग नहीं है।
रामकुमार ने पत्र में कहा है कि अमृतसर जिला प्रशासन ने दो साल पहले भी ऐसे ही एक हादसे के बाद किए सर्वें में पाया था कि पूरे जिले में 86 ऐसे पुल ऐसे हैं, जिन पर रेलिंग नहीं है। तब तत्कालीन डीसी ने पीडब्ल्यूडी को ऐसे सभी पुलों की मरम्मत करने और वहां रेलिंग लगाने के निर्देश दिए थे, इन निर्देशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अधिकांश पुल आज भी रेलिंग के बिना ही उपयोग किए जा रहे हैं। पत्र में उन्होंने सड़कों की खस्ता हालत का भी जिक्र किया है, जिसे हादसों की वजह भी करार दिया है।