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आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। यह आदेश आजम खान को झटके के रूप में देखा जा रहा है। उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार व कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने के आदेश भी दिए हैं।

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों के विवाद पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। इसके कारण आजम खान की मुश्किल हर दिन बढ़ती नजर आ रही है। वे चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अब चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष, दोनों ही उनके विरोध में खड़े हुए हैं। यूपी सरकार में रहते हुए आजम खान ने जो भी नियम विरूद्ध काम किए थे । इसके विरूद्ध में लोग उन सबकी शिकायतें अब कर रहे हैं। पहले मंत्री रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने शत्रु संपत्ति की शिकायत गृह मंत्रालय से कर दी है।

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