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उच्चतम न्यायालय ने कहा, प्रधाननमंत्री ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे का उदघाटन न कर पाएं तो 1 जून से राहगीरों के लिए खोलें


नई दिल्ली : ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और पलवल (हरियाणा) को जोड़ने वाले इस ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे का अब तक उदघाटन नहीं हो पाया है, इसी फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि नवनिर्मित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का उदघाटन 31 से पहले किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 जून से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने उदघाटन के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं कर देते। कोर्ट ने कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उदघाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस महीने के आखिर तक उदघाटन नहीं होता है, तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में केंद्र से कहा था कि दिल्ली के चारों ओर जुलाई 2016 तक एक नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाए, जिससे दिल्ली में वाहनों की भीड़ कम की जा सके। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण भी दिया।

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