राष्ट्रीयव्यापार

एटीएम के अधिक उपयोग पर देना होगा शुल्क

atmनई दिल्ली। बैंक एटीएम का एक महीने में पांच बार से अधिक धन निकासी अथवा खाते में बकाये का पता लगाने के लिये इस्तेमाल करने पर हर बार 20 रुपये का शुल्क देना होगा। यह नियम शनिवार से लागू हो गया है। रिजर्व बैंक के आज से लागू नये दिशानिर्देश के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलूर के बैंक ग्राहकों को अपने ही बैंक के एटीएम से महीने में केवल पांच बार ही निशुल्क धन निकालने या फिर खाते में बकाये राशि पता करने जैसी गैर-वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति होगी। दिशानिर्देश के अनुसार इससे अधिक बार एटीएम इस्तेमाल पर हर बार 20 रुपये शुल्क लगेगा। दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। दूसरे बैंक के एटीएम का महीने में तीन बार इस्तेमाल ही निशुल्क होगा। बचत खाताधारक अब दूसरे बैंक के एटीएम का माह में केवल तीन बार ही निशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अधिक इस्तेमाल पर शुल्क देना होगा। रिजर्व बैंक ने हालांकि स्पष्ट किया है कि छोटे, नो-फ्रिल और बेसिक बचत खाता धारकों के मामले में नये नियम लागू नहीं होंगे और उन्हें पहले की ही तरह निशुल्क इस्तेमाल का लाभ मिलता रहेगा। एजेंसी

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