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ऐक्सिस बैंक पर तीन, आईओबी पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना

मुम्बई। रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज के वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये और केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2016 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक की जांच की।

एनपीए के आकलन के संदर्भ में समय.समय पर जारी विभिन्न नियमन का उल्लंघन किया गया। आरबीआई ने आय पहचान एवं सम्पत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के बारे में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में धोखाधड़ी का का मामला सामने आया है। बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट समेत दस्तावेजों की जांच से यह पता चला कि बैंक ने अपने ग्राहक को जानो केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं किया, जिसके लिये बैंक पर 2 करोड़ रुपये का रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया।

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