नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबर है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए यात्रा भत्ता (TA) दावों को जमा करने की समय -सीमा को 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। ट्रैवलिंग अलाउंस जमा करने की समय-सीमा में बदलाव 15 जून 2021 से प्रभावी है। इस कदम से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मदद मिलने की उम्मीद है क्योंकि 60 दिनों के भीतर टीए दावों को जमा करना कर्मचारियों के लिए थोड़ा मुश्किल था।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि कई विभाग से टीए दावों को जमा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। जिसके बाद सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी को परिवार के साथ एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए सफर करना और सेटल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके लिए अलाउंस जमा करने का समय 60 दिन कम था। इस सुविधा के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी यात्रा के बाद छह महीने तक खर्च सब्मिट कर सकते हैं। हालांकि टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए टीए क्लेम जमा करने की सीमा 60 दिन रहेगी।
वहीं 26 जून को राष्ट्रीय परिषद कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया डीए और पेंशनरों को डीआर भुगतान पर चर्चा होगी। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता देने पर लगी रोट हटा दी है। अब इस बैठक में फैसलों का इंतजार है कि डीए का भुगतान कब होगा।