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कैलाश यात्रा करने वालों की मदद करेगी उप्र सरकार

दस्तक टाइम्स/एजेंसी

kl3लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों के लिए जो कैलाश-मानसरोवर की तीर्थयात्रा करने वाले हैं, खुशी की खबर है कि प्रदेश सरकार ऐसे यात्रियों को उनके आवेदन पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में कैलाश-मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ.प्र. राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में 19 फरवरी, 2013 एवं 24 अक्टूबर, 2013 में प्राविधानित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रारूप पर 15 दिन की अवधि के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य, नवनीत सहगल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के यात्रियों को जो उप्र के मूल निवासी भी हों तथा वर्तमान में प्रदेश में भी निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 हजार रुपये अनुदान स्वरूप दिए जाएंगे। आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाणपत्र या पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अनुदान वर्तमान लागू प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगी। अनुदान की धनराशि यात्रा के पूरी होने के बाद प्रतिपूर्ति योग्य होगी। उन्होंने बताया कि जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की सुविधा मामले में बजट प्राविधानित धनराशि तक ही यात्रियों को देय होगी तथा सीमित रहेगी। यात्रा में सम्मिलित यात्रियों को यात्रा समाप्त होने के बाद तीन मास के अंदर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चाइना सरकार द्वारा निर्गत वीजा, पासपोर्ट, प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी-पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग कक्ष संख्या-105, प्रथम तल, बापू भवन, लखनऊ को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदक को यात्री का नाम, पिता-पति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर, विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष-एवं बैच क्रमांक और पासपोर्ट की प्रतिलिपि, कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र, यात्रा पर हुए व्यय का विवरण, कैलाश-मानसरोवर की प्रथम यात्रा है या नहीं, पहचानपत्र, स्थान एवं दिनांक का विवरण देना आवश्यक है।

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