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छोटा राजन के फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला 12 अप्रैल को

नई दिल्ली:  यहां एक अदालत ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन और अन्य के खिलाफ जाली पासपोर्ट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि वह मामले में अपना फैसला सुनाएंगे या यदि जरूरत हुई तो स्पष्टीकरण मांगेगे। उन्होंने सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 अप्रैल तय कर दी।

छोटा राजन के फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला 12 अप्रैल को

अदालत ने 8 जून को छोटा राजन और तात्कालिक पासपोर्ट अधिकारी जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी से जुड़ी धाराओं में लगाए गए।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि छोटा राजन को बेंगलुरु से 1998-99 में रहाते, शाह और लक्ष्मणन की मौन सहमति से मोहन कुमार के नाम से जाली पासपोर्ट जारी किया गया था।

ये तीनों जमानत पर बाहर हैं जबकि राजन को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। राजन 85 से ज्यादा मामलों में शामिल है। इसमें हत्या, फिरौती से लेकर नशीले पदार्थो की तस्करी जैसे मामले हैं।

उसके खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथ-साथ सीबीआई में मामले लंबित है। डॉन को इंडोनेशियाई पुलिस ने 25 अक्टूबर 2015 को गिरफ्तार किया था। उसे 6 नवंबर, 2015 को भारत प्रत्यर्पित किया गया।

 

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