तीन तलाक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस
नई दिल्ली : तीन तलाक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस दिया है।
कोलकाता की इशरत जहां ने मंगलवार को ऐडवोकेट वी. के. बीजु के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। इशरत जहां ने याचिका में पूछा था कि क्या मनमाने और एकतरफा तीन तलाक से किसी महिला को ससुराल में उसके हक और बच्चों की कस्टडी के अधिकार से वंचित किया जा सकता है?
याचिका में इशरत जहां ने कोर्ट से मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऐप्लिकेशन ऐक्ट, 1937 के सेक्शन 2 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। जहां ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत संविधान, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी व्याख्या प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। उन्होंने पूछा है कि क्या मनमाने ढंग से तलाक दी गई महिला को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।
जहां ने कहा कि उनके पति ने उन्हें तीन तलाक के जरिये तलाक दिया है इसके बावजूद भी वह अपने ससुराल में रह रही हैं, जहां उनकी जान को गंभीर खतरा है। जहां कहती हैं, ‘मेरे पति और उनके रिश्तेदार मुझे मेरे ससुराल से बाहर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।’ उनका कहना है कि उनके 4 बच्चों को जबरन उनसे दूर कर दिया गया है और उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चें कहां हैं।