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पटना हाईकोर्ट ने कहा, मार्च 2016 तक पूरा करें राजेंद्र सेतु की मरम्मती का काम

mokaपटना. बिहार पटना हाईकोर्ट ने राजेंद्र पुल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मोकामा के पास गंगा नदी पर बने राजेन्द्र पुल की मरम्मती का कार्य पूरा करने के लिए एनएचएआई यानि National Highway Authority Of India  को मार्च 2016 तक की मोहलत दी है.

गोपाल प्रसाद की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने सुनवाई की, साथ ही कोर्ट ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भी पुल पर जमा होनेवाले बालू को भी हटवाने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि यातायात सुचारू रुप से चल सके इसके लिए पुल पर से बालू हटाना भी अनिवार्य है. गौरतलब है कि राजेन्द्र पुल की खराब हालत और वहां बालू जमा होने से वाहनों को चलने में काफी कठिनाई होती है.

इसके साथ ही कोर्ट ने राजेंद्र पुल को लेकर चल रहे मामले को भी निष्पादित कर दिया है.

 

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