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‘प्रिंस’ केस: आरोपी छात्र ने इंटरनेट पर सर्च कर बनाया था मर्डर का प्लान

भोंडसी स्थित स्कूल के टॉइलट में 7 साल के ‘प्रिंस’ की हत्या के मामले में सीबीआई ने सोमवार को ढाई हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इसमें स्कूल की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 11वीं के छात्र भोलू को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि हत्या के बाद आरोपी ने दोस्त के घर जाकर खुशी मनाई थी। सीबीआई ने कहा है कि आरोपी छात्र ने इंटरनेट पर सर्च कर हत्या का प्लान बनाया था। आरोपी के दोस्त ने सीबीआई को बयान दिया है कि वारदात वाले दिन आरोपी छात्र ने उसे कॉल कर कहा था कि स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो गई है। अब 10-15 दिन की छुट्टी है। एग्जाम व पीटीएम से भी छुटकारा मिल जाएगा।'प्रिंस' केस: आरोपी छात्र ने इंटरनेट पर सर्च कर बनाया था मर्डर का प्लान

सीबीआई की चार्जशीट ने ‘प्रिंस’ मर्डर केस में गुरुग्राम पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को फंसाने के लिए स्कूल के माली हरपाल पर दबाव डालकर उसके खिलाफ बयान दिलवाए गए। अशोक ने भी पुलिस पर आरोप लगाया था कि उसे प्रताड़ित कर झूठा बयान लिखवाया गया। 

स्कूल टीचर अंजू डुडेजा ने सीबीआई को बयान दिया था कि हरपाल माली को उसने बच्चे को गोद में उठाने को कहा तो उसने नहीं उठाया। टीचर के कहने पर अशोक ने बच्चे को गोद में उठाया। इससे पहले अशोक के कपड़ों पर खून का कोई दाग नहीं था। आरोपी से पूछताछ के दौरान सीबीआई उसे उस दुकान तक लेकर गई जहां से उसने हत्या में इस्तेमाल चाकू खरीदा था। सीबीआई ने इसी दुकान से दो अन्य चाकू खरीदकर एफएसएल दिल्ली भेजे। लैब रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों चाकू एक ही तरह के हैं। सभी का आकार समान हैं। 

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान 
गौरतलब है कि 8 सितंबर को हत्या के बाद मामले की जांच 22 सितंबर को सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपने स्तर पर फुटेज की जांच के बाद हत्यारे को पहचाना। ‘प्रिंस’ के बाद आरोपी छात्र भोलू के अलावा बाथरूम में कोई दूसरा नहीं गया था। इसके बाद सीबीआई टीम ने स्कूल की 15 टीचरों को साथ लेकर एक-एक कर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सभी ने हत्यारे की पहचान की। 

सीबीआई ने चार्जशीट में दो कैमरों का जिक्र किया है, जो स्टूडेंट मेन एंट्री गेट और टॉइलट के पीछे जूनियर कंप्यूटर लैब के पास लगे हैं। दोनों की वारदात वाले दिन सुबह 7:30 से 7:40 तक की फुटेज देखी गई। इसमें कुल 6 लोग टॉइलट की ओर व गैलरी में आते देखे गए। इनमें हरपाल माली, अशोक कुमार, तपन खटाना, आरोपी, प्रिंस की बहन और प्रिंस शामिल हैं। एक बार टॉइलट से बाहर आने के बाद आरोपी, प्रिंस के साथ बाथरूम में गया और फिर अकेले बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। 

सबूत मिटाने के तरीके भी सर्च किए 
CBI की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि इंटरनेट पर सर्च कर आरोपी छात्र भोलू ने मर्डर का प्लान बनाया था। इंटरनेट पर वह सर्च कर पता लगाता था कि मर्डर करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? वह यह भी सर्च करता था कि मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। चार्जशीट के पैरा नंबर 55 से 57 में सीबीआई ने इसका जिक्र किया है। 

चार्जशीट के मुताबिक सीबीआई ने आरोपी की जीमेल आईडी व कंप्यूटर पर की गई ऐक्टिविटी का पता लगाया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसकी एक ईमेल आईडी है। इसे वह अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट करता था। मोबाइल पर वह फेसबुक, पॉर्न, गेम आदि सर्च करता रहता था। अगस्त व सितंबर 2017 के दौरान उसने कई बार इंटरनेट पर जहर, जहर के प्रकार और उनके प्रभाव के बारे में सर्च किया था। उसने फिंगरप्रिंट मिटाने व बदलने के बारे में भी पता लगाया। 

चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि आरोपी छात्र ने ही प्रिंस की हत्या की है। यह साबित करने के लिए सीबीआई के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने अपील की है कि कोर्ट आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाए। अशोक को डिस्चार्ज करने की अपील की गई है। 

झूठे बयान दिलाने का प्रयास 
स्कूल की एक अन्य टीचर ऋचा अग्रवाल ने बयान दिया है कि वह आरोपी भोलू के घर के पास ही रहती हैं। आरोपी के परिजन उनसे दो बार मिले और कहा कि वे छात्र के बारे में यही बयान दें कि वह अच्छा स्टूडेंट है और कोई गलत व शरारत भरी हरकतें नहीं करता है। 

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