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मप्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार हुई सतर्क

भोपाल: मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद सरकार सतर्क हेा गई है, वही कोरोना कर्फ्यू की अवधि में भी इजाफा कर दिया गया है। राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद आम जिंदगी सामान्य हो चली है, मगर इसी बीच राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा कई हिस्सों में कोरोना के नए मरीज सामने आने लगे हैं, इनमें पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, डिंडोरी, बालाघाट, खरगोन, सिवनी आदि शामिल है।

कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद सरकार ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन में एक अगस्त से बदलाव करने का फैसला लिया था, मगर पूर्व से निर्धारित गाइडलाइन को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा राजेश राजौरा ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को ²ष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। अब पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेंगे।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। पूर्व से जारी निदेशरें के मुताबिक पूजा स्थलों में एक समय में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे तो वही सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।

इसी तरह से समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

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