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मुंबई हमले का आरोपी लखवी फिर गिरफ्तार, आज सुबह होना था रिहा

zakiur-rehman-lakhviइस्लामाबाद। मुंबई हमला मामले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को आज उसकी रिहाई से ठीक पहले एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने एक जन सुरक्षा आदेश के तहत लखवी की हिरासत बढ़ाने के लिए जारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया था। लखवी की रिहाई को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि लखवी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल, उन्होंने बताया कि मामले का विस्तृत ब्यौरा मीडिया को बाद में मुहैया कराया जाएगा। लखवी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रावलपिंडी की अदाइला जेल से आज सुबह रिहा किया जाना था। उसने 10 लाख रुपये का मुचलका भी भर दिया था। लेकिन इससे ठीक पहले जेल के अधीक्षक को एक अन्य मामले में लखवी को गिरफ्तार करने संबंधी सरकारी आदेश मिला। अधिकारी ने बताया, लखवी को तब एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे हिरासत में भेज दिया। लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने सरकार के आदेश पर विरोध जताया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल सरकार के जन सुरक्षा बनाए रखने संबंधी आदेश (मेन्टेनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर) को निलंबित कर दिया था जिसके तहत लखवी को हिरासत में रखा जा रहा था। इससे उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। इस पर भारत में रोष की लहर फैल गई और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर विरोध भी जताया गया था।
घटनाक्रम को लेकर भारत ने पाकिस्तान को अपनी गहरी चिंता से अवगत कराते हुए कहा ऐसा लगता है कि कुख्यात आतंकी समूहों के लिए पाकिस्तान का सुरक्षित पनाहगाह बने रहने के सिलसिले का अंत नहीं होगा। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त बासित को तलब किया। इस्लामाबाद में भारतीय मिशन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया। आज के घटनाक्रम के बाद, लखवी के वकील अब्बासी ने कहा कार्यपालक प्राधिकारी अदालत का आदेश स्वीकार करते प्रतीत नहीं होते। मेरे मुवक्किल को एक अन्य मामले में गिरफ्तार करना अदालत के आदेश को कमतर करने जैसा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज नूरूल हक एन कुरैशी ने एमपीओ (मेन्टेनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर) के तहत हिरासत में रखे जाने को चुनौती देने वाला लखवी का आवेदन स्वीकार करते हुए कल इस संबंध में सरकार का आदेश निलंबित कर दिया था। उन्होंने लखवी को 10 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने लखवी से यह भी कहा कि मुंबई हमला मामले की प्रत्येक सुनवाई में वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे। जब अदालत ने अपनी व्यवस्था दी तब सरकार का विधि अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। लखवी की हिरासत संबंधी आदेश को निलंबित करते हुए अदालत ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि वह इस संबंध में मामले की अगली सुनवाई को एक जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। एजेंसी

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