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लखवी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ

zakiur-rehman-lakhviइस्लामाबाद। वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को एक जनसुरक्षा आदेश के तहत हिरासत में रखने के लिए जारी की गई अधिसूचना को आज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया। जियो न्यूज की खबर के अनुसार, निलंबन के ये आदेश जस्टिस नूर उल हक कुरैशी ने जारी किए। इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश जैदी ने मुंबई हमले के मामले में लखवी के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 18 दिसंबर को उसे जमानत दी थी। इससे पहले लख्वी जेल से रिहा हो पाता, सरकार ने उसे लोक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कानून (एमपीओ) के तहत तीन महीने के लिए हिरासत में ले लिया था। लखवी की रिहाई का आग्रह सरकार द्वारा खारिज कर दिए जाने पर लखवी ने एमपीओ के तहत अपनी हिरासत को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। एजेंसी

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