फीचर्डराष्ट्रीयलखनऊ

शहीद सैनिकों, पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 20 लाख

up governmentलखनऊ। प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों व पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में इजाफा करते हुए उसे अब २० लाख रूपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को आज हरी झंडी दे दी। मुख्य सचिव आलोक रंजन के अनुसार शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को दस लाख और शहीद सैनिकों के आश्रितों को १५ लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। सरकार ने अब इसे बढ़कर २० लाख रूपये कर दिया है। मंत्रिमंडल ने फिरोजाबाद की घटना में शहीद आरक्षियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति करने, विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान मृत पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि बढ़ाए जाने तथा वर्तमान में निर्धारित श्रेणी में विस्तार किए जाने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि आरक्षी स्व. गिरिराज किशोर एवं स्व. दिनेश प्रताप सिंह १५ध्१६ जून, २०१४ की रात में फिरोजाबाद में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए शहीद हो गए थे। गृह विभाग की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शहीद आरक्षियों की आश्रित पत्नियों को १०-१० लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से भी १०-१० लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से स्वीकृत कुल २० लाख रुपये की प्रतिपूर्ति गृह विभाग द्वारा की जाएगी। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को गृह विभाग द्वारा अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है। इसके तहत कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने व कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी व अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर १०-१० लाख रुपये के स्थान पर २०-२० लाख रुपये अनुमन्य किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर अति दुर्लभ पहाड़ी ऊँचाईयों, दुर्लभ सीमा व प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर, १५-१५ लाख रुपये के स्थान पर २०-२० लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि स्वीकृत करने का फैसला भी लिया गया है। 

Related Articles

Back to top button