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सेबी ने बदले OFS नियम, विनिवेश को मिल सकती है गति

103519-sebi-ofs-rules-security-and-exchange-board-of-indiaदस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को बिक्री पेशकश के लिये अग्रिम नोटिस अवधि कम कर एक दिन करने और खुदरा निवेशकों को ऐसे शेयरों की बिक्री के लिये अपनी बोली एक दिन बाद जमा करने की अनुमति देने के सरकार के सुझाव पर सहमति जता दी। इस कदम से सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश योजना को गति मिलने की उम्मीद है।

 फिलहाल सूचीबद्ध कंपनियों को बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये शेयर बिक्री के लिये दो बैंकिंग दिवस पहले नोटिस देना होता है। साथ ही खुदरा के साथ गैर-खुदरा निवेशकों को बाजार में कारोबार के दौरान एक ही दिन बोली जमा करनी होती हैं। विनिवेश विभाग लंबे समय से सेबी से ‘एडवांस नोटिस’ की मियाद एक दिन करने की मांग कर रहा था क्योंकि लंबी नोटिस अवधि के कारण कई सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर मूल्य प्रभावित होते हैं।

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