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सेल्फी स्टिक से रिकॉर्ड किए पड़ोसी युगल के निजी पल, किया ब्लैकमेल

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे में सेल्फी स्टिक की मदद से पड़ोस में रहने वाले कपल के निजी पल रिकॉर्ड करने मामला सामने आया है। आरोपी ने बाद में इन क्लिप्स की मदद से महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया तब इस यह मामला सामने आया। ऐसा करने का आरोप एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लानिंग मैनेजर पर लगा है, जो मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 24 नवंबर को कपल ने हिंजेवाड़ी पुलिस में अपने पड़ोसी कुंदन अश्ते के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कपल का आरोप है कि कुंदन ने अपने फोन के कैमरे और सेल्फी स्टिक की मदद से उनके बेडरूम में झांककर प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया और बाद में क्लिप सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। कपल ने आरोप लगाया कि युवक पिछले तीन महीने से ऐसा कर रहा था। पुलिस के पास दर्ज शिकायत के मुताबिक, कुंदन ने महिला को उसकी कुछ क्लिप्स भेजीं और ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। कुंदन ने धमकी दी कि अगर महिला ने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वह क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। शिकायत दर्ज कराने आए कपल ने कहा कि जब पत्नी को क्लिप्स मिलीं तो पहले वह घबरा गई और फिर उसने यह बात अपने पति को बताई, जिसने मामले की तह तक जाने का मन बनाया।

हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन के क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर रंगनाथ उंडे ने बताया कि पिछले सप्ताह कपल अपने बेडरूम में था और तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। खिड़की के पास जाने पर उन्हें दिखा कि कुंदन सेल्फी स्टिक पर अपना फोन लगाकर बाहर उसे पकड़कर खड़ा था। अगले दिन उन्होंने सोसायटी के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर कुंदन से सवाल किए। इस दौरान कुंदन ने माना कि वह पिछले करीब तीन महीने से दोनों के प्राइवेट पलों को रिकॉर्ड कर रहा था और महिला से संबंध बनाना चाहता था। इस घटना से सिर्फ कॉम्प्लेक्स को लोग ही नहीं बल्कि कुंदन की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान हैं। पुणे की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर प्लानिंग मैनेजर काम करने वाले कुंदन की पहचान उनके दोस्त और सहयोगी एक समझदार और सुलझे हुए इंसान के तौर पर करते हैं। कुंदन को अभी पांच महीन पहले एक बेटी हुई है और डिलिवरी के वक्त अपने घर कर्नाटक गई उसकी पत्नी भी इसी महीने वापस आने वाली थी। बता दें, कुंदन के खिलाफ निजता भंग करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 354(सी) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

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