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सरकार ला सकती है नया नियम,ग़लत आय दिखाने वालों की खैर नहीं,

income-taxनई दिल्ली: नोटबंदी के एलान के बाद से बैंकों के खातों में करोड़ों रुपये जमा हो रहे हैं। नियमों के तहत अगर जमा करने वाले ने आयकर रिटर्न में पूरी रकम अपनी मौजूदा साल की आमदनी में दिखा दी, तो उस पर सिर्फ तीस फीसदी टैक्स ही लगाया जा सकता है। सरकार ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने के लिए बजट में कोई नया प्रावधान ला सकती है।

8 नवंबर को पीएम मोदी के नोटबंदी के एलान के बाद से अब तक देश भर में करीब बीस करोड़ रुपये के नोट पकड़े गए हैं। ये वो नोट हैं जिन्हें लोग लेकर इधर-उधर भागा रहे थे। आयकर विभाग इन लोगों से पूछ रहा है कि उनके पास ये रकम आई कहां से। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर किसी के पास अपनी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक खाते में 18 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। कुछ और खातों में भी ऐसी ही मोटी रकम जमा हुई है। ऐसी बड़ी रकम जमा कराने वालों ने आयकर विभाग से कहा है कि उन्हें आयकर रिटर्न 31 मार्च 2017 तक भरना होता है। उससे पहले उन्होंने अपनी आमदनी बता दी है, जिसपर आयकर विभाग टैक्स वसूल सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 270 ए के तहत आप पर आय़ को छुपाने के लिए जुर्माना लगाया जाता है लेकिन अगर आपने अपनी आय दिखा दी है तो ऐसे में आय़कर विभाग के सामने एक लंबी कानूनी लडाई खडी हो सकती है। सरकार इस समस्या से निबटने के लिए बजट में कोई प्रावधान ला सकती है।

 

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