2 महीने की बच्ची लेकर कोर्ट में बयान देने पहुंची रैप पीड़ित मां
इंदौर : 15 वर्षीय सोनू की गोद में दो महीने के बच्ची थी. जिस बच्ची को उसने अपनी कोख से जन्म दिया, उसके गैरकानूनी पिता को सजा दिलाने के लिए कोर्ट पहुंची थी. हाईकोर्ट के आदेश पर उसने निचली कोर्ट में बयान दिए और अब मुआवजे के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी. मामला बाणगंगा इलाके में रहने वाली सोनू का है, जिसके साथ सुधीर नाम के शख्स ने बलात्कार किया.
वह करीब डेढ़ साल पहले 15 साल की लड़की को भगाकर ले गया था. सात महीने तक बापट चौराहे के पास फ्लैट में साथ रखा. इस बीच सोनू मौका देखकर वहां से भाग गई और पुलिस को घटना बताई. पुलिस की मदद से वह घर लौटी, तब उसे पांच महीने का गर्भ ठहर चुका था. इसके बाद पिता ने गर्भपात के लिए काफी गुहार लगाई, पर कानून की सख्ती से वह नहीं हो सका. दो महीने पहले नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया. उधर इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी.
हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को तीन महीने में फैसला करने के आदेश दिए.गुरुवार को नाबालिग अपनी बच्ची को लेकर माता-पिता के साथ बयान देने पहुंची. वकील रामबजाड़ गुर्जर ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए संभवतः पहली बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने आहत प्रतिकर योजना 2015 357 (ए) के तहत पीड़िता व उसके परिवार को प्रतिपूर्ति करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा है. इसके तहत गुरुवार को पहली बार जिला कोर्ट में पीड़िता व आरोपी के बयान हुए.