30 जून के बाद बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा पीडीएस राशन
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रायपुर। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के नियम जारी करते हुए कहा है कि अब राशन उठाने और हितग्राहीमूलक दूसरी योजनाओं के लिए आधार लिंक जरूरी होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है, जिसमें पीडीएस में आधार के संबंध में गाइड लाइन दी गई है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही खाद्य सुरक्षा कानून लागू है।
अब इसमें नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट के प्रावधान में शामिल नियमों का पालन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का खाद्य विभाग इन दिनों सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक करने में जुटा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है उन्हें 30 जून से पहले जोड़ना जरूरी है।
इसके बिना राशन नहीं मिल पाएगा। आधार कार्ड की उपयोगिता पारदर्शी व्यवस्था में किसी की पहचान के लिए उपयोगी है। इससे बहुत से कागज देने की जरूरत खत्म हो जाती है। अगर किसी जगह आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं है तो राज्य सरकार वहां यूआईडीएआई से बात कर व्यवस्था उपलब्ध कराए।
राज्य में पहले से चल रही तैयारी
छत्तीसगढ़ में पीडीएस को आधार से लिंक करने का काम पहले से ही चल रहा है। खाद्य सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत लोगों का आधार लिंक हो चुका है। जिन जगहों पर दिक्कत आ रही वहां आधार कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। नक्सल इलाकों में आधार कार्ड न पहुंचने की शिकायत मिली थी तो दोबारा छपवाकर कलेक्टरों को भेजा गया। प्रदेश का खाद्य विभाग जून से पहले शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को आधार लिंक कर लेगा।
यह होगा फायदा
आधार लिंक करने से पीडीएस का लीकेज रोकने में मदद मिलेगी। खाद्य विभाग के अफसरों ने बताया कि राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी अनिवार्य किया जा रहा है। अब जितना राशन निकलेगा वह कम्प्यूटर में दर्ज होगा। आधार लिंक से उपभोक्ता का थंब इंप्रेशन भी दर्ज होगा। इससे किसने कितना राशन कब लिया यह ऑनलाइन दर्ज होता रहेगा। इस व्यवस्था से चोरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।