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31 मार्च 2017: निपटा लें ये सातों काम वरना, आपके साथ भी हो सकता है कुछ ऐसा…

नई दिल्ली: चालू वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च को होते ही कई मामलों की डेडलाइन समाप्त हो जाती है| ऐसे में जरूरी है कि आप एक बार यह देखभाल लें कि आपको कारोबारी साल का अंत होने से पहले पहले क्या क्या निपटा लेना है क्योंकि देर होने पर कुछ मामलों में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है|

आइए मोटामोटी एक नजर डालें :

पुराने नोटों को जमा करवाने की आखिरी तारीख

8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद अमान्य हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और उसके सेंटर्स में जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है|

रिलायंस जियो की फ्री सेवाओं की समाप्ति

एक अन्य बात, जिसका आपकी टैक्स सेविंग या इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं लेकिन आपकी जेब से तो है ही| अगर आप जियो कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक प्राइम मेंबरशिप ले लें या फिर अपना सिम सरेंडर कर दें क्योंकि इसके बाद की सेवाओं के लिए रिलायंस ने टैरिफ प्लान इंट्रोड्यूस किया है| यानी, रिलायंस जियो 4जी की मुफ्त सेवाएं केवल 31 मार्च 2017 तक के लिए फ्री हैं| इसके बाद इसकी सेवाओं को जारी रखने के लिए आपको इसके प्लान्स में से अपनी जरूरतानुसार चुनाव करना होगा|

2014-15 के लिए रिटर्न फाइल कर लें
31 मार्च 2017 आकलन वर्ष 2015-16 के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी आखिरी तारीख है. यदि आपने 2014-15 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो आईटी विभाग आपका रिटर्न अस्वीकृत कर सकता है|

तय समय से देर से फाइलिंग करेंगे तो पेनल्टी

आकलन वर्ष 2016-17 के लिए मार्च 31 से पहले-पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर लें| इसके बाद 5 हजार रुपये का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है|

टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए यदि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्च 31 से पहले पहले कर लें क्योंकि इसके बाद किया गया टैक्स सेविंग निवेश आपकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की आय में शामिल नहीं माना जाएगा और इसलिए, इस कारोबारी साल के लिए टैक्स की कैलकुलेशन करते समय आपको हो सकता है कि नफा न हो|

पीपीएफ (PPF) में निवेश संबंधी

पीपीएफ यानी पब्लिसक प्रॉविडेंट फंड टैक्स सेविंग का बेहतरीन जरिया है| इसमें भी यदि आप 31 मार्च से पहले पहले धन डालते हैं तो उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी| यह इनकम टैक्स के क्लॉज 80 सी के तहत पूरी तरह से करमुक्त है| इसमें आप कम से कम 500 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें आप एक साल में डेढ़ लाख रुपये जमा कर सकते है| यदि आपका पहले से ही खाता है, और आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा|

क्या आपका एनपीएस (NPS) खाता है

नेशनल पेंशन स्कीम में कम से कम 1 हजार रुपये सालाना जमा करना होता है| यदि आपने आपने एनपीएस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में यह रकम जमा नहीं करवाई है तो एचडीएफसीपेंशन डॉट कॉम के मुताबिक, आपको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा| 80CCD1 के तहत इसमें निवेश से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा| टैक्स बेनिफिट 50 हजार रुपए तक की रकम के निवेश पर मिलेगा| एनपीएस में लगाई गई रकम को 80C के तहत भी दिखा सकते हैं और यदि आपने वह निवेश ऑलरेडी कर लिया है तो एनपीएस में किया गया निवेश आपको 50 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट दिला सकता है|

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