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8वीं के छात्र को थमाया एक करोड़ रुपए ‘मानहानि’ का नोटिस

AGRAएंजेंसी/ आगरा: उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने 8वीं क्लास के एक छात्र को मानहानि के आरोप में एक करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया है. आगरा के रहने वाले सगीर अहमद ने बेटे मोहम्मद शहजान ने कॉन्वेंट सेंट फ्रांसिस स्कूल में केजी से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की. लेकिन 8 वीं क्लास में रिज़ल्ट के आधार पर शहजान को अगली क्लास में भेजने से स्कूल मैनेजमेंट ने मना कर दिया.

छात्र के पिता ने आरटीई का दिया हवाला

इसके बाद छात्र के परिजनों ने स्टूडेंट की ओर से स्कूल को लीगल नोटिस भेजकर उसे फेल करने का कारण पूछा. साथ ही पैसे मांगे जाने का भी आरोप लगाया. स्टूडेंट के पिता सगीर अहमद ने शिक्षा अधिकारियों को यह दलील दी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आठवीं तक के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा सकता. बावजूद इसके उनके बेटे को फेल कर दिया गया.

परिजनों की शिकायत और गुहार के बाद शिक्षा विभाग ने सेंट फ्रांसिस स्कूल से 11 अप्रैल 2016 को इस सिलसिले में ब्यौरा मांगा. जवाब न मिलने पर 20 अप्रैल को रिमाइंडर भी भेजा.

छात्र अवयस्क, लीगल नोटिस मान्य नहीं- स्कूल प्रबंधन

लेकिन स्कूल प्रबंधन ने एडवोकेट के माध्यम से जवाब में एक करोड़ रूपए का लीगल नोटिस छात्र को ही दे दिया. इस नोटिस में कहा गया कि छात्र अवयस्क है, उसकी ओर से लीगल नोटिस नहीं दिया जा सकता. सेंट फ्रांसिस स्कूल की साख है, यह ख्याति प्राप्त संस्था है. इस पर नोटिस के माध्यम से गलत आरोप लगाए गए हैं.

मदद नहीं मिली तो भीख मांगेंगे- छात्र के पिता

इस मामले पर शहजान के पिता सगीर अहमद ने बताया ‘एक करोड़ रुपये का नोटिस स्कूल की ओर से मिला है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आर्थिक सहायता की मांग करेंगे. मदद नहीं मिली तो भीख मांगेंगे. आरटीई के तहत आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, फिर भी बेटे को अनुत्तीर्ण कर दिया गया.’

स्कूल अल्पसंख्यक संस्था है, आरटीई लागू नहीं होता- स्कूल प्रिंसिपल

वहीं, सेंट फ्रांसिस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सेंटिना का कहना है ‘पहले छात्र की ओर से लीगल नोटिस स्कूल को दिया गया था. उसके जवाब में लीगल नोटिस स्कूल की ओर से दिया गया है. सेंट फ्रांसिस स्कूल अल्पसंख्यक संस्था है. इस पर शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता.’

 

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