8 तारीख के बाद जमा बेहिसाब रकम से आधी जब्त करेगी सरकार
नई दिल्ली। 8 नवंबर को नोट बंदी घोषित होने के बाद से लगभग हर दूसरे दिन नए नियम सामने आ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार 30 दिसंबर तक जमा किए गए बेहिसाब धन की घोषणा यदि कर अधिकारियों के सामने की जाती है तो 50 प्रतिशत कर देना होगा साथ ही इस धन को चार साल तक के लिए नहीं निकाला जा सकता।
यदि इसकी घोषणा अधिकारियों के समक्ष नहीं की जाएगी तो बेहिसाब जमा किए गए धन पर 60 प्रतिशत कर तो लगेगा ही साथ ही उस धन को निकालने पर लंबे समय तक की रोक लगेगी।
तब हुआ विचार
सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया।
सूत्र के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव को प्रभाव में लाने के लिए मौजूदा आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के बंदी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद और कालेधन पर लगाम लगेगी।
हालांकि कांग्रेस विमुद्रीकरण के फैसले का शुरू से विरोध कर रही है। वहीं नए नियम के मुताबिक अब बैंकों और पोस्ट ऑफिस में पैसे नहीं बदलवाए जा सकेंगे।
अब पुराने नोट सिर्फ बैंक और डाकघरों में जमा किए जा सकते हैं। साथ ही जिन जगहों पर अभी तक पुराने नोट चलाए जाने की छूट दी गई थी, अब उन जगहों पर सिर्फ 500 रुपए के नोट चलेंगे।
आ गए नए नियम
ये नोट 15 दिसंबर तक इन जगहों पर चलेंगे। ये नोट पेट्रोल पंप, दवा की दुकानों, टोल टैक्स, पानी-बिजली का बिल जमा कराने में काम आ सकेंगे। सरकार के फैसले के बाद अब 1000 रुपए का नोट कहीं नहीं चलेगा।
इस नोट को सिर्फ बैंक या डाकघर में जमा कराया जा सकेगा। अभी टोल बूथ 2 दिसंबर तक टोल टैक्स फ्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद टोल टैक्स लगेगा। हालांकि, 3 से 15 दिसंबर तक पुराने 500 रुपए के नोट से भुगतान किया जा सकेगा।