उच्चतम न्यायालय ने कहा—शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते
नई दिल्ली : सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप) के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में डेढ़ महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दी है। सड़कों पर ही टेंट लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रास्तों को कोई कैसे बंद कर सकता है। कोर्ट ने कहा, “यह विरोध प्रदर्शन लम्बे समय से हो रहा है। आप एक सार्वजनिक सड़क को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान चार महीने के बच्चे की मौत पर चिंता जताई।