13 साल की बच्ची से रोज गन्दी बात करता था बस कंडक्टर, एक साल की सजा 15 हजार का जुर्माना
मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 13 साल की बच्ची से सेक्स के बारे में बात करने के आरोप में बस कंडक्टर को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली को पास्को एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया और एक साल की सजा के साथ उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने का कठोर कारावास और भुगतना होगा।
यह घटना साल 2018 की है। पूर्वी उपनगर में रहने वाली एक बच्ची मुंबई बेस्ट की सरकारी बस से रोज सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर तक लौटती थी। जुलाई 2018 में घटना वाले दिन बस में 2 या 3 लोग ही बैठे थे। इस दौरान बस कंडक्टर चंद्रकांत सुदाम कोली उसके पास आया और बगल में बैठ गया। कोली ने बच्ची से पूछा कि क्या वह सेक्स के बारे में कुछ जानती है? जिस पर बच्ची ने कहा कि वह उससे इस तरह के सवाल न पूछे। कंडक्टर कुछ देर के लिए चला गया, लेकिन जब वह बच्ची के पास फिर लौटा और उसने फिर से सेक्स पर सवाल किया। बच्ची ने फिर उससे इस तरह के सवाल न पूछने के लिए कहा और जैसे ही उसका बस स्टॉप आया, वह बस से उतर गई।
कुछ दिनों बाद जब लड़की ने बस से स्कूल जाने से मना कर दिया तो पीडि़ता की मां ने उससे पूछा, लेकिन उसने इसकी जानकारी नहीं दी। मां ने पीडि़ता के दोस्त से पूछा तो उसने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मां बच्ची को बस डिपो ले गई और उसने आरोपी कोली की पहचान की। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी चंद्रकांत सुदाम कोली केवल 12 दिनों के लिए जेल गया था। इसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। कोली के वकीलों ने अपील दायर करने के लिए सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन दायर किया है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सजा 30 दिन के लिए टाल दी है।