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सलमान की याचिका पर इस हफ्ते फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट

96619-355188-salman08.05.15मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय 2002 के हिट एंड रन मामले में दी गयी पांच साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर इस हफ्ते अपना फैसला सुनाएगा। मामले में शनिवार को जिरह खत्म हुई थी और न्यायमूर्ति ए. आर. जोशी ने कहा था कि वह कल याचिका पर सुनवाई शुरू करेंगे। सत्र अदालत ने गत छह मई को 49 साल के अभिनेता को गैर इरादतन हत्या के आरोप के लिए आईपीसी और दूसरे अपराधों के तहत दोषी ठहराया था। सलमान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसने उसे मामले में दलीलें सुनने से पहले जमानत दे दी थी।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि सलमान ने 28 सितंबर, 2002 को विले पारले के ‘रेन बार एंड रेस्त्रां’ में शराब पी थी और इसके बाद उपनगरीय बांद्रा की एक दुकान में अपनी टोयोटा लेक्सस कार घुसा दी। हादसे में एक व्यक्ति मारा गया और चार अन्य घायल हो गए। अभियोजन ने दलील दी है कि कार में तीन लोग – सलमान, उनके गायक दोस्त कमाल खान और उनके अंगरक्षक रवींद्र पाटिल सवार थे। पाटिल का 2007 में सुनवाई के दौरान निधन हो गया। पाटिल के बयान के आधार पर अभियोजन का कहना है कि सलमान कार चला रहे थे। हालांकि अभियोजन ने कमाल खान से जिरह नहीं की है क्योंकि वह घटना के बाद विदेश चले गए। दूसरी तरफ सलमान के वकील अमित देसाई का कहना है कि सलमान कार नहीं चला रहे थे और पीछे बैठे थे। कार उनका ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था।

देसाई के अनुसार निचली अदालत ने अशोक की गवाही स्वीकार ना कर गलती की थी। अशोक ने बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होते हुए कहा था कि हादसे के समय कार सलमान नहीं बल्कि वह चला रहा था। अभियोजन का कहना है कि अशोक ‘खरीदे गया’ गवाह है और 13 साल बाद अदालत में पेश हुआ। सलमान ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उसका चालक बचाव पक्ष का गवाह होने की वजह से सुनवाई के आखिरी दौर में आया।

 

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