जेट एयरवेज समाधान योजना का क्रियान्वयन अपीलों के नतीजे पर निर्भरः एनसीएलएटी
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने सोमवार को कहा कि जेट एयरवेज ( Jet Airways) के लिए पेश जालान-कालरॉक गठजोड़ की समाधान योजना का क्रियान्वयन उसके समक्ष दायर अपीलों पर आने वाले उसके आदेश पर निर्भर करेगा।
जेट एयरवेज के लिए पेश कर्ज समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की तरफ से दी गई मंजूरी को एनसीएलएटी में चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपीलीय अधिकरण की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष दायर अपीलों के नतीजे इन याचिकाओं पर लागू होंगे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम इन अपीलों पर की सुनवाई की तारीख पांच जुलाई, 2022 तय करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि कर्ज समाधान योजना का क्रियान्वयन इन अपीलों के नतीजों पर निर्भर करेगा।”
एनसीएलएटी का यह निर्देश जेट एयरवेज कर्मचारी संगठन, पंजाब नेशनल बैंक, रखरखाव इंजीनियर कल्याण संघ और भारतीय कामगार सेना की तरफ से दायर याचिकाओं के संदर्भ में आया है।