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‘बीफ’ कांड में नया खुलासा, ट्रेन में अंदर आने को लेकर हुआ था विवाद

khirkiyaखंडवा. मध्य प्रदेश कुशीनगर एक्सप्रेस में मांस को लेकर हुए विवाद में नया खुलासा हुआ है. पीड़ित दंपति का कहना है कि खिरकिया स्टेशन पर ट्रेन में अंदर जाने को लेकर कुछ युवकों से उनका विवाद हुआ था. विवाद के बीच उन्होंने सामान की जांच शुरू कर दी और ‘बीफ’ मिलने की खबर फैलाकर इसे दूसरा रूप देने की कोशिश की गई.

दरअसल, मध्‍यप्रदेश के हरदा में एक दंपति की इसलिए पिटाई कर दी गई, क्‍योंकि कुछ लोगों को शक था कि वह ट्रेन में बीफ ले जा रहे हैं. इस मामले में गौरक्षा समिति के दो सदस्‍यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्‍य पांच आरोपियों की तलाश की जा रही है.

यह घटना बुधवार की है. जब मोहम्मद हुसैन अपनी पत्नी नसीमा बानो के साथ कुशीनगर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. इस दौरान हरदा के खिरकिया स्टेशन पर गौरक्षा समिति के कुछ सदस्य ट्रेन में घुसे और जबरन उनके सामान की तलाशी लेने लगे.

जब नसीमा ने इसका विरोध किया तो समिति के सदस्य उसके साथ धक्का-मुक्की करने लगे. आखिरकार एक कांस्टेबल आया और उसने नसीमा को उन लोगों से बचाया. नसीमा के साथ ही सात अन्य यात्रियों के बैग की भी तलाशी ली गई. इस दौरान सभी आरोपी अभद्रता से पेश आए.

ये सब होता देख मोहम्मद हुसैन ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर घटना की जानकारी दी. हुसैन के रिश्तेदारों के स्टेशन पर आने के बाद समिति के सदस्यों के साथ उनका झगड़ा होने लगा.

इस बीच आरोपियों ने बैग को प्लेटफॉर्म पर फेंकना शुरू कर दिया. तभी उन्हें एक काली पन्नी भी मिली, जिसमें मांस रखा हुआ था. उस पन्नी में किसका मीट था इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी. टेस्ट कराने पर इसकी पुष्टि की गई कि वह गौमांस नहीं, भैंस का मांस था.

अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में मोहम्मद हुसैन का कहना है कि वह भी भारतीय हैं. वह जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है. जिस काले बैग में मीट था, वो हमारा नहीं था. मोहम्मद हुसैन ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की थी.

पुलिस ने इस मामले में समिति के दो सदस्यों हेमंत राजपूत और संतोष पर धारा 294, 323, 506 आईपीसी और 153 रेलवे एक्ट का अपराध दर्ज कर रेल न्यायालय में पेश किया.जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. समिति के पांच अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

स्टेशन पर समिति के लोगों के साथ लड़ने वाले दूसरे पक्ष के इस्माइल, जावेद, अकरम खान, साकिर रमजान, अरशद समेत 8 लोगों पर धारा 323, 294, 506, 34, 137, 45, 47, 154 का मामला रजिस्टर्ड किया गया. हालांकि उन्हें बाद में बेल पर छोड़ दिया गया.

 

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