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सुशील कुमार की मां की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

स्पोर्ट्स डेस्क : दिल्ली स्थित छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार ओलंपिक पदक चैंपियन पहलवान सुशील कुमार से जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल हुई एक याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी.

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने पहलवान सुशील की मां की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. बेंच ने बोला कि याचिका पर शुक्रवार यानी 28 मई को सुनवाई होगी.

इस याचिका में न्यायालय ने आपराधिक मामलों की मीडिया में रिपोर्टिंग के लिए एक दिशा-निर्देश बनाने की मांग की है. आरोपी सुशील कुमार की मां कमला देवी की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र श्रीकांत प्रसाद ने याचिका दायर की.

याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद ने बोला कि आरोपी की मां ने उन्हें याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है. याचिका में बोला गया है कि इस मामले में मीडिया में आधारहीन तथ्य दिखा रहा है और मुकदमे का ट्रायल शुरू होने से पहले ही मीडिया सुशील कुमार को हत्यारे के तौर पर दिखा रहा है.

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याचिका में बोला गया है कि अभी पुलिस मामले की जांच ही कर रही है और याचिका में केंद्र सरकार से मीडिया कवरेज के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग करने के साथ ही सुशील कुमार व अन्य के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में दर्ज मामले में मीडिया संस्थानों को आधारहीन खबरें प्रसारित करने पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की.

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याचिका में बोला गया है कि सुशील ने ओलंपिक समेत कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत कर देश का नाम रोशन किया और प्रतिष्ठा दर्ज की, लेकिन मीडिया आधारहीन तथ्यों के आधार उसे अपराधी कह रहा है.

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याचिका में इसकी जांच की भी मांग हुई है कि मामले की जांच से जुड़े तथ्य मीडिया में कैसे आ रहे हैं. याचिका में बोला गया है कि जांच से जुड़े तथ्य लीक करना आरोपी के अधिकारों का हनन है.

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