देहरादून: उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। शासन ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश किया है। ऐसे में अब प्रदेश में कर्मचारियों को 28 % की जगह 31% प्रतिमाह महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। साथ ही सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन न काटने का आदेश भी जारी किया है। ऐसे में नए साल पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दो-दो तोहफे दिये हैं।
शासन ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश किया है। इस आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। यानी अब राज्य कर्मचारी 31% महंगाई भत्ते का लाभ ले सकेंगे। इसमें राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान मानक में कार्यरत कर्मियों को जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, उनको इस भत्ते का लाभ मिल पाएगा।
वहीं उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के आह्वान पर सचिवालय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा 07 और 08 दिसम्बर, 2021 को की गई हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किये जाने संबंधी प्रकरण पर उच्च स्तर पर लिए गये निर्णय के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त उक्त हड़ताल में सम्मिलित रहे समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों (ऐसे अधिकारी / कर्मचारी, जो अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश में रहे हैं को छोड़ते हुए) के उक्त 02 दिवस के हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुये हड़ताल अवधि का वेतन आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।