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चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 31 को सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को प्रारंभिक दलीलें सुनीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक दलीलें याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) की ओर से भी दी गई हैं। इसने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई और आवेदन किया जाना है, तो उसे शनिवार तक दाखिल किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि मामले में फैसला लंबित होने के कारण आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड जारी किये जा रहे हैं।

इस पर, एजीआई आर वेंकटरमणी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि चुनावी बांड योजनाएं धन विधेयक मार्ग के माध्यम से लाई गईं और धन विधेयक से संबंधित मुद्दे की सुनवाई जल्द ही रोजर मैथ्यूज के मामले में गठित की जाने वाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी है। । भूषण ने तर्क दिया कि धन विधेयक याचिका में उठाए गए मुद्दों में से एक था और अन्य मुद्दों को धन विधेयक से स्वतंत्र रूप से निपटाने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में, भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग ने नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। सीजेआई ने पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई धन विधेयक के साथ करने की जरूरत है। भूषण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मनी बिल मुद्दे के साथ तभी की जाए जब रोजर मैथ्यू मामले का निपटारा दिसंबर 2023 तक हो जाए।

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मामले 12 अक्टूबर को पूर्व-सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। भूषण ने तब कहा कि याचिकाकर्ता धन विधेयक के मुद्दे के बिना भी मामले पर बहस करेंगे। पीठ ने कहा कि 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एक नवंबर को भी की जायेगी

चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं। यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।

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