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हिजाब विवाद: कर्नाटक के 9 जिलों में धारा 144 लागू, रैली-प्रदर्शन सहित कई चीज़ों की बैन

बैंगलोर: कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे की बसवराज बोम्मई सरकार ने अब तुमकुरु जिले में भी धारा 144 लगाने की घोषणा की है। यहां कॉलेजों के दोबारा खुलने के बाद एहतियात के रूप में यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा को रोका जाए। राज्य में अब तक कुल 9 जिलों में धारा 144 लागु की जा चुकी है।

यह आदेश तमाम शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर लागू होगा। इससे पहले उडुप्पी जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए कहा था कि 19 फरवरी तक सभी क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल के आसपास यह नियम लागू रहेगा। बता दें कि अब तक बगलकोट, बेंगलुरु, चिक्काबालापुरा, गडक, शिमोगा, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने सभी प्रकार की रैलियों और प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया है।

वहीं, स्लोगन चिपकाने, गाना बजाने और भाषण देने पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की थी कि सभी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो हिजाब को लेकर प्रदर्शन के दौरान बंद हुए थे वो 16 फरवरी से फिर खुल जाएंगे। किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने के लिए कई शहरों और स्कूलों के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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