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ITR से जुड़ा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलेगी राहत

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन टैक्‍स फाइलिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीबीडीटी के इस फैसले के बाद अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और निवासी आवेदकों के लिए कर कटौती या टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज) का आवेदन करना आसान हो जाएगा.

ITR से जुड़ा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इन लोगों को मिलेगी राहतदरअसल, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के तहत कम या शून्य दर पर टैक्‍स की कटौती के लिए आवेदक को आकलन अधिकारी से अनुरोध करना होता है. अब तक इस तरह के आवेदन ”फॉर्म 13” के जरिये ऑनलाइन ही किए जा सकते थे. धारा 197 और 206सी (9) के प्रावधानों पर समुचित ढंग से अमल करने और फॉर्म संख्‍या 13 में आवेदन ऑनलाइन भरने में आवेदकों को कई बार दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता था. इन्‍हीं कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्‍य से सीबीडीटी ने मैनुअल ढंग से आवेदन की छूट दी है. एनआरआई इस छूट का लाभ 31 मार्च 2019 तक और निवासी आवेदक 31 दिसंबर 2018 तक उठा सकते हैं.

बता दें कि हाल ही में सीबीडीटी की ओर से बताया गया था कि टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए ITR फॉर्म मिलेंगे. इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी. सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक आयकर विभाग इंप्लॉयर या किसी अन्य संस्था (जैसे- बैंक) द्वारा काटे गए टीडीएस के आधार पर पहले से भरे फॉर्म की प्रणाली तैयार कर रहा है.इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वाले करदाता को अगर लगता है कि पहले से भरे फॉर्म में कुछ संशोधन की जरूरत है तो वह बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है.

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