मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, कहा-मेरी सजा हो चुकी है पूरी, दे दें रिहाई
प्रयागराज: जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग की है। याचिका पर प्रदेश सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर कहा गया है कि मुख्तार तमाम मुकदमों में जेल में बंद हैं। इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। मुख्तार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दस वर्ष की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस एक्ट में अधिकतम दस साल की सजा का ही प्रावधान है।
मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में गैंग को योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी चोट लगाई है। मऊ में मुख्तार के सहयोगी भू-माफिया गणेश मिश्रा समेत अन्य लोगों की करीब 75 करोड़ रुपये की 19 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है।
मुख्तार पर प्रदेश में दर्ज हैं 52 केस
उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 15 ट्रायल स्टेज पर हैं। अंसारी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की कराने का भी आरोप था। सीबीआई ने उस मामले की जांच की थी लेकिन बाद में गवाहों के मुकर जाने के चलते मुख्तार उस केस में बरी हो गया था। मुख्तार को यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पंजाब की रोपड़ जेल से वापस ले आई थी। वह बांदा जेल में बंद है। रोपड़ जेल में मुख्तार रंगदारी के केस में 27 महीने से बंद था। वह अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर यूपी आने से बच रहा था।