मुख्तार अंसारी की बहू को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अब्बास से मिलने जेल जाने पर हुई थीं अरेस्ट
वाराणसी : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निखत बानो की जमानत मंजूर कर दी है। निखत यूपी की जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की पत्नी हैं। बानो को जेल में अपने पति से गैरकानूनी तरीके से मिलने पर गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने शुक्रवार को राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है। सर्वोच्च अदालत ने निखत बानो को सुनवाई अदालत की मंजूरी के बगैर अपने पति से मिलने कासगंज जेल जाने से रोका है। बानो ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 29 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी।
अब्बास अंसारी कासगंज की जेल में बंद है। उसकी पत्नी निखत बानो चित्रकूट जेल में बंद है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा है। पूरा परिवार ही पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन अब बहू को जमानत मिल गई है।
निखत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह चित्रकूट की जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने आई थी। तलाशी के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन, 20 हजार रुपये नकद और 12 रियाल बरामद किए गए थे। उसी समय उसके ड्राइवर नियाज को भी पकड़ा गया था।
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार सिंह ने मुख्तार अंसारी के दक्षिण टोला के शस्त्र लाइसेंस व सरायलखंसी के विधायक निधि मामले में शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में दोनों मामलों में साक्ष्य के लिए अगली तारीख 23 अगस्त नियत की गई।